लॉकडाउन जिलों की संख्या बढ़ कर १७ इस जनपद से निकला पोजटिव केस
लखनऊ-कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कड़े रुख अपनाये जा रहे है जहा यूपी के १६ जिलों को लॉकडाउन करने के बाद जौनपुर जनपद को भी लॉकडाउन कर दिया गया| अब इसके साथ ही लॉकडाउन जिलों की संख्या बढ़ कर १७ हो गयी है
आपको बता दे कोरोनावायरस पॉजीटिव केस उत्तरप्रदेश के जौनपुर से सामने आया| इसको दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देश प्राप्त होते ही डीएम ने जनपद जौनपुर को भी लॉकडाउन कर दिया । पुलिस अधीक्षक ने भी इसका पालन पालन कराने का कष्ट करते हुए साथ ही साथ बॉर्डर पर भी फोर्स की तैनाती कर दी जनपद की सीमाओं को भी सील कर दिया गया| उक्त मरीज का नाम मो. असहद 30 वर्ष बताया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट 23 मार्च यानि आज ही मिली है उसकी जांच दो दिन पूर्व करायी गयी थी।
इन पर प्रतिबंध नहीं,
- स्वास्थ्य सेवाएं, दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाइयों की निर्माण इकाइयां।
- फल/सब्जी/दूध/डेरी/किराना/पेयजल। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे संबंधित निर्माण इकाइयां एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता।
- डाक सेवाएं, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलीवरी, ग्रॉसरी)।
- पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्द्धसैन्य बल, जिला प्रशासन, बिजली के दफ्तर व बिलिंग सेंटर।
- पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, ऑयल एजेंसी (इनसे संबंधित गोदाम एवं परिवहन के साधन)।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया।
- राज्य संपत्ति विभाग, सूचना, जनसंपर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अग्नि शमन एवं सिविल डिफेंस, आपात कालीन सेवाएं, टेलीफोन, इंटरनेट, डेटा सेंटर, नेटवर्क सर्विसेज, आईटी से जुड़ी और संबंधित सेवाएं।
- पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से संबंधित इकाइयां एवं विक्रेता।
ये इन आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम व मंडल, समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें,वर्कशाप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) पूर्णतया बंद रहेंगे।