लखनऊ निवासी समाजसेविका उर्वशी शर्मा ने लखनऊ निवासी नूतन ठाकुर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है। नूतन ठाकुर का आवास लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विराम खंड में बताते हुए आपराधिक मामला गोमतीनगर थाने से सम्बंधित बताया गया है। बजरिये अधिवक्ता अभियुक्ता नूतन ठाकुर और एक अन्य के खिलाफ समाजसेविका उर्वशी द्वारा दायर किये गए आपराधिक मुक़दमे को लखनऊ के न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 499,500,501 और 502 में दर्ज करने का आदेश पारित किया है और मामले की अगली सुनवाई की तिथि अगले साल 3 जनवरी को नियत की है। अदालत ने अगली सुनवाई तिथि पर मुकदमा वादिनी उर्वशी को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना वयान दर्ज कराने के लिए आदेशित किया है।
आरोप लगाते हुए दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा
- उर्वशी शर्मा ने यह मुकदमा नूतन ठाकुर द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से उर्वशी के पति के निजी जीवन के सम्बन्ध में अशोभनीय टिप्पणियां करके उर्वशी और उनके 3 बच्चों पर लांछन लगाकर पूरे परिवार की मानहानि करने आदि का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया गया है।
- अदालत से नूतन आदि अभियुक्तों को दण्डित करते हुए 20 लाख रुपये का हर्जाना अभियुक्तों से दिलाने की मांग उर्वशी द्वारा की गई है।
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Sudhir Kumar
I am currently working as State Crime Reporter @uttarpradesh.org. I am an avid reader and always wants to learn new things and techniques. I associated with the print, electronic media and digital media for many years.