15 अगस्त तक जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में होगा प्रभावी।
वाराणसी। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज़ो के बीच प्रशासन ने बाजार में नई व्यवस्था लागू की है। Odd even के नियम को समाप्त करते हुए अब बाजार को सप्ताह में चार दिन तक खोलने के आदेश जारी किए है। मिली जानकारी के मुताबिक़ जिला प्रशासन ने सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक व्यवसायिक गतिविधियों की छूट होगी और शनिवार, रविवार व सोमवार को पूरी तरह से बंदी रहेगी। रात्रि 08 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 15 अगस्त तक मान्य होगा।
सप्ताह के अन्य 03 दिवस शनिवार, रविवार व सोमवार को रहेगी बन्दी।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने धारा-144 में आंशिक संशोधन किया है और जिले में सभी दुकानों व निजी कार्यालयों को सप्ताह में चार दिन मंगलवार, बुधवार, गुरूवार व शुक्रवार को खोलने का आदेश दिया है। शनिवार, रविवार व सोमवार को बंदी रहेगी। इन दुकानों के खुलने के लिए सड़क के दाईं ओर व बाईं ओर तथा 50 प्रतिशत ऑड इवन के जारी किये गए नियम को समाप्त किया गया है।जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निर्देशित किया है कि सप्ताह के उक्त 3 दिनों में शासकीय कार्यालयों को खोलने के लिए केन्द्र सरकार के कार्यालय व राज्य सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। वे 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे आवश्यकतानुसार खोल सकेंगे।
सप्ताह के 4 दिवसों में प्रातः 09 बजे से सायं 07 बजे तक खुल सकेंगे दुकाने।
बैंक, एलआईसी, दवाई, दूध, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, दवा मण्डी, सब्जी मण्डी रसोई गैस, पेट्रोल पंप को सप्ताह के तीन बंदी वाले दिवसों में भी प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रातः कालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा। कोरोना टेस्ट करवाया हुआ व्यक्ति या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहेगा।
इनपुट- विवेक