वाराणसी। उत्तरप्रदेश सरकार ने मिनी लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद। वाराणसी में भी जिला प्रशासन ने नया रोस्टर जारी किया है। वही डीएम ने बताया कि वाराणसी में आने वाले 1 सप्ताह में कल सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार, माल, निजी व सरकारी आफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट आफिस, गलियों में घूम कर वेंडिंग सहित सभी आर्थिक गतिविधियां शाम 4 बजे तक ही अनुमान्य होंगी। शाम 4 बजे इन सभी गतिविधियों को बंद करना आवश्यक होगा। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। जिसके तहत जनपद के सभी बाज़ाऱो के दुकानों को 5 बजे तक बन्द कर देने के निर्देश दिए गए है जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों मे लागू होगा।
बिना मास्क के निकले पर होगी कार्यवाही।
डीएम ने जानकारी दी है कि कल से बिना मास्क निकलने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही और बिना काम घर से निकलने वाले और गलियों में घूमते या खेलते हुए लोगो को पकड़ कर पेड क्वारंटाइन में भेजने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर की जाएगी। साथ ही दुकानों और मार्किट पर लागू लेफ्ट-राइट तथा 50% ऑड-इवन की पूर्व निर्धारित व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी।सब्जी और दूध मंडियों का समय पूर्व निर्धारित समय की तरह रहेगा।
ये प्रतिबंध से रहेंगे मुक्त।
फ़िलहाल डीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, उनके अंदर दवाई की दुकानें, सभी छोटे बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।वही डीएम ने बताया कि यदि दवाई की दुकान किसी हॉस्पिटल में अथवा नर्सिंग होम में होगी तो ऐसी दुकान 24 घंटे खुली रह सकती है।इसके साथ ही मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं।रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल में या प्रिंट दिखा कर आ जा सकते हैं।प्रेस, मीडिया, हॉकर्स प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
डोर टू डोर कोरोना अभियान पर जोर।
स्वास्थ्य विभाग का डोर टू डोर कोरोना अभियान और डेंगू बचाव अभियान जारी रहेगा। नगर निगम और निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई अभियान जारी रहेगा।
इन से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना आवश्यक होगा।
इनपुट- विवेक पांडे