उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अधिग्रहण पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अधिग्रहण को नहीं मानना औचित्यपूर्ण है. यही नही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि किसानों को 2013 के नये कानून के तहत चार गुना बढ़ा मुआवजा दिया जाए.
यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अधिग्रहण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए ये आदेश
- यूपी के ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अधिग्रहण पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला .
- बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अरुण टण्डन और जस्टिस संगीता चन्द्रा की डिवीजन बेंच में हुई ये सुनवाई.
- अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के अधिग्रहण को नहीं मानना औचित्यपूर्ण है.
- कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि किसानों को 2013 के नये कानून के तहत चार गुना बढ़ा मुआवजा दिया जाए.
- बता दें कि कोर्ट ने डीएम गौतमबुद्ध नगर को दो माह में आदेश के अनुपालन करने का निर्देश भी दिया है.
- गौरतलब हो कि डी पी पब्लिक स्कूल और सैकड़ों किसानों ने इस मामले में दाखिल की थी याचिका.
- हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दाखिल इसी याचिका को निस्तारित किया है.
- इस दौरान हाईकोर्ट ने प्लान डेवलपमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण में अरजेन्सी क्लॉज को अवैध करार दिया है.
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