उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और निजी पब्लिक स्कूलों तथा कॉलेजों द्वारा अवैध वसूली, मनमानी फीस तथा कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा अनेक प्रकार से धन उगाही पर रोक लगाने का फैसला कर लिया गया है. इसी के चलते आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सिटीजन चार्टर लागू कर दिया है.
सिटीजन चार्टर लागु होने से ये होंगे बदलाव-
- यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आज राजधानी लखनऊ सिटीजन चार्टर लागू कर दिया गया है.
- यही नही शिक्षा मफिओं को ये ताकीद भी की गई है की या तो वो सुधर जाएँ या जनपद छोड़ दें.
- सीएम के इस फैसले के बाद निजी स्कूल द्वारा मनमानी फीस व अवैध वसूली नही की जा सकेगी.
- सिटीजन चार्टर को फिलहाल 51 राजकीय और 101 सहायता प्राप्त स्कूलों में लागु किया गया है.
- यही नही 123 सीबीएससी स्कूल भी इसका पालन करेंगे.
- सिटीजन चार्टर लागू होने के बाद किताब,कॉपी और स्टेशनरी की खरीद स्कूल में नही होगी.
- स्टेशनरी बेंचने पर स्कूल के खिलाफ केस दर्ज होगा.
- मार्कशीट और टीसी देने के नाम पर धन उगाही पर भी केस दर्ज किया जायेगा.
- इसके अलावा री-एडमिशन करने पर स्कूलों द्वारा कोई चार्ज नही लिया जायेगा.
- स्कूलों द्वारा ज्यादा फीस लेने और व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक होगी.
- अभियान चलाकर स्कूलों पर कार्रवाई भी की जायेगी.
- इस दौरान सभी स्कूलों के ई-मेल से जोड़ा जायेगा.
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Mohammad Zahid
मैं @uttarpradesh.org का पत्रकार हूँ। तथ्यों को लिखने से मुझे कोई रोक नहीं सकता।नवाबों के शहर लखनऊ का हूँ इसलिए बुलंद आवाज़ भी उठाता हूँ तो बड़े एहतराम से....