उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में अवैध बूचड़खानों को बंद करने की बात कही थी, जिसके बाद गुरुवार को सरकार ने मीट कारोबारियों के लिए 32 शर्तों की सूची जारी की है। इससे पहले योगी सरकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल पूछा था, जिसके बाद गुरुवार को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सवालों का जवाब दाखिल(yogi government replies) किया था। गौरतलब है कि, गोरखपुर में बूचड़खाने को बनाये जाने से रोकने के खिलाफ पिटीशन दाखिल की थी।
योगी सरकार का जवाब, हमारे पास है अधिकार(yogi government replies):
- योगी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में अवैध बूचड़खानों को लेकर रोक लगायी थी।
- वहीँ सरकार द्वारा रोक के बाद गोरखपुर में बूचड़खाने को मंजूरी नहीं दी गयी थी।
- जिसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गयी थी।
- गुरुवार को योगी सरकार ने पिटीशन का जवाब दाखिल किया।
- जिसमें सरकार ने कहा कि, हमारे पास स्लॉटर हाउस पर बैन लगाने का अधिकार है।
- इसलिए गोरखपुर में स्लॉटर हाउस को मंजूरी नहीं दी जा रही है।
- साथ ही सरकार ने कहा कि, अवैध बूचड़खानों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स के मुताबिक बंद किया गया है।
हाई कोर्ट का रुख(yogi government replies):
- मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि, हमारे पास जनहित में लोगों को राहत देने का अधिकार है।
- सरकार लोगों के खाने पर बैन नहीं लगा सकती है।