लखनऊ
- आशियाना के औरँगाबाद में तेंदुए के एनकाउंटर का मामला ।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 11 और 51 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
- मामले की विवेचना कर रहे एसडीओ (वन) मोहनलालगंज अयोध्या प्रसाद ने चार्जशीट तैयार की।
- तत्कालीन एसओ त्रिलोकी सिंह सहित कई पुलिसकर्मी रिपोर्ट में दोषी।
- 17 फरवरी को आशियाना के औरंगाबाद इलाके में तेंदुए की हत्या हुई थी।
- आशियाना के तत्कालीन एसओ त्रिलोकी सिंह ने अपनी सरकारी रिवाल्वर से गोली मारकर तेंदुए को मौत के घाट उतारा था।
- तेंदुए की मौत पर मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों ने आत्मरक्षा बताया था।
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