इलाहाबाद: मृतक आश्रित कोटे में नौकरी को लेकर याचिका।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देर से आवेदन करने को सही न माने का मामला।
- कहा नियुक्ति का नियम परिवार को आकस्मिक आर्थिक संकट से उबारने के लिए है।
- वर्षो बीत जाने के बाद नियुक्ति की मांग लोक पदों पर नियुक्ति का दूसरा तरीका अपनाना है।
- कोर्ट ने कर्मचारी की मौत के 17 साल बाद आश्रित के बालिग होने के बाद दाखिल अर्जी ख़ारिज करने के आदेश को माना सही।
- कहा मृत्यु के 14 साल तक जीवनयापन करने के बाद नहीं कहा जा सकता कि परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा है।
- हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने की सूचना ।
- याची के पिता बिजली विभाग में थे कर्मचारी।
- सेवाकाल में 1996 में मौत हो गयी थी।
- तब याची 3 वर्ष का था,बालिग होने के बाद स्नातक डिग्री हासिल कर आश्रित कोटे में नियुक्ति की दी थी अर्जी।
- जस्टिस संगीता चन्द्रा ने सिद्धू मिश्रा की याचिका पर दिया आदेश।
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