कंपनी में धांधली और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के फर्जीवाड़े और गड़बड़झाले से निपटने के लिए सरकार कंपनी एक्ट में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब कंपनी बोर्ड में शामिल होने के लिए आधार कार्ड आवश्यक होगा।
कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए बायोमेट्रिक प्रामाणिकता आवश्यक-
- अब कंपनी बोर्ड में शामिल होने के लिए आधार कार्ड आवश्यक होगा।
- इसके अलावा कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए बायोमेट्रिक प्रामाणिकता भी जरूरी होगी।
- बता दें कि सरकार कंपनी एक्ट में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है।
- कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी अब आधार जरूरी होगा।
कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को मिली कई शिकायतें-
- कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को धांधली की कई शिकायतें मिली थी।
- मंत्रालय की जानकारी के बिना ही कंपनियों के बोर्ड में डायरेक्टर नियुक्त हुए।
- डायरेक्टरों के लिए ज़रूर डायरेक्टर आइडेंटीफिकेशन नंबर (डीआईएन) न लेने की शिकायतें भी मिली है.
- इसके अलावा मंत्रालय को डायरेक्टरों के जाली हस्ताक्षर की भी शिकायतें मिलीं है.
बायोमेट्रिक डिवाइस लगाना होगा आवश्यक-
- नए नियम आने के बाद डीआईएन के लिए ऑनलाईन फार्म भरना जरूरी होगा।
- प्रामाणिकता और सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस लगाना आवश्यक होगा।
- डायरेक्टर आइडेंटीफिकेशन नंबर के लिए नया तंत्र बनाने का जिम्मा इंफोसिस को दिया गया है।
- एक-दो साल में कॉर्पोरेट मंत्रालय से जुड़े सारे कामों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा।
- सरकार, बैंक या वित्तीय संस्थानों के कंपनी बोर्ड में शामिल होने वालों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा।
- नए नियम लागू होने के बाद बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के कोई भी वर्कशीट नहीं खुल सकेगी।
- एनआरआई और विदेशियों को आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन से छूट मिल सकती है।
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