बीते दिन मुंबई की विशेष मकोका कोर्ट ने 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ता और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किये गए आतंकी अबु जुंदाल (Abu Jundal) के साथ 11 आरोपियों को दोषी घोषित किया है। इस मामले में कोर्ट ने 10 लोगों को बरी भी किया है।
कोर्ट ने दिया आदेश (Abu Jundal) :
- सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दलील और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि पूरी जांच के बाद काफी कुछ पता चला है।
- हमले में उपयोग हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे।
- साथ ही आरोपी इन हथियारों के इस्तेमाल से गोधरा दंगों का बदला लेना चाहते थे।
- कोर्ट ने कहा, इन हथियारों के जरिए आरोपी शांति भंग करने की साजिश रच रहे थे।
- इन लोगों की पीएम मोदी के साथ ही प्रवीण तोगड़िया को मारने की साजिश थी।’
- कोर्ट ने फैसले में यह भी नोट किया कि एटीएस ने वांछित आरोपी राहिल शेख और फिरोज के बीच हुई बातचीत की जांच नहीं की।
- उन्हें इसके लिए फटकार भी लगाईं।
- कोर्ट ने जिन 10 लोगों को बरी किया है उसमें फिरोज देशमुख का नाम भी शामिल है।
- वो फिलहाल व्हील चेयर पर है।
- वह पहले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में लाइब्रेरियन के पद पर था।