मुंबई बम धमाकों के आरोप में दोषी करार अबू सलेम समेत पांच को विशेष टाडा कोर्ट ने गुरुवार को 24 साल बाद सजा सुना दी है। कोर्ट ने 1993 के गुनहगार अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 12 मार्च 1993 को हुए 12 सिलसिलेवर बम धमाके से पूरी मुंबई दहल गई थी। इसमें 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
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24 साल बाद आया फैसला :
- 1993 ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम और 4 अन्य दोषियों मुंबई सीबीआई कोर्ट ने सजा पर फैसला सुना दी है।
- बम ब्लास्ट केस में अबु सलेम को टाडा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, इसके साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।
- अबू सलेम को दो मामलों में उम्रकैद की सजा और दो मामलें में 25-25 साल की कैद की सजा हुई है।
- करीमुल्लाह खान को उम्रकैद का सजा सुनाया गया और 2 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- रियाज सिद्दकी को 10 साल की सजा, रियाज पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।
- ताहिर मर्चेंट की फांसी की सजा मिली है।
- फिरोज खान को फांसी की सजा मिली है।
- मुंबई ब्लास्ट के 24 साल बाद आज मुख्य आरोपी सहित अन्य पर सजा का फैसला आया है।
- बता दें कि अबू सलेम 12 साल से जेल में है।
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नहीं हो सकती फांसी की सजा :
- 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद अबू सलेम पुर्तगाल भाग गया था।
- उसे 2002 में पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया।
- 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया।
- पुर्तगाल ने अबू सलेम का प्रत्यापर्ण करने के लिए शर्त रखी थी।
- पहला शर्त उसे फांसी की सजा नहीं होगी।
- दूसरा शर्त उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं होगी।
- तीसरी शर्त ये थी कि उसे किसी तीसरे देश को प्रत्यर्पित नही किया जायेगा।
- गौरतलब है कि अगर भारत पुर्तगाल प्रत्यपर्ण संधि का पालन करेगा तो अबू सलेम को 25 साल से अधिक की सजा नहीं हो सकती है।
- बता दें कि दोषी अबू सलेम को उम्रकैद की सजा की मांग की गई थी।
- अबू सलेम दाउद इब्राहिम के गैंग का था, दाउद अभी भी फरार है।
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क्या है पूरा मामला :
- 24 साल पहले 12 मार्च 1993 को हुए 12 सिलसिलेवर बम धमाके से पूरी मुंबई दहल गई थी।
- इसमें 257 लोग मारे गए थे जबकि 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
- एक अनुमान के मुताबिक धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हुई थी।
- इस मामले में जांच एजेंसी की तरफ से 129 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
- 1993 मुंबई सीरियल बम धमाके केस में टाडा अदालत ने 16 जून 2017 को अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना और दोषी करार किया।
- आज इसी मामले में मुंबई की टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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