केंद्र ने एयरलाइंस के ‘नो फ्लाई लिस्ट’ के नए नियम की घोषणा की है। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ द्वारा एयर इंडिया के स्टाफ के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बाद ‘नो फ्लाई लिस्ट’ के लिए नए नियम जारी किया।
‘नो फ्लाई लिस्ट’ के नए नियम-
- नागरिक उड्डयन सचिव आर. एन. चौबे ने ‘नो फ्लाई लिस्ट’ के नियमों का ड्राफ्ट पेश किया।
- ‘नो फ्लाई लिस्ट’ के नए नियमों के अनुसार लोगों के रवैये को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है।
- इसके साथ ही तीन श्रेणियों में सजा का भी अलग-अलग प्रावधान किया है।
- पहली श्रेणी में शारीरिक इशारों और हाव-भाव से अनियंत्रित व्यवहार आता है जिसके लिए दोषी को 3 महिने की सजा का प्रवाधान रखा गया है।
- दूसरी श्रेणी में शारीरिक स्तर पर हिंसा जैसे धक्का-मुक्की, यौन शोषण और हाथ-पांव चलाना जैसे अपराध शामिल है।
- दूसरी श्रेणी में दोषी पाए जाने वाले पर 6 महिने से दो साल की सजा का प्रवाधान रखा गया है।
- तीसरी श्रेणी में जानलेवा हमला, जान से मारने की धमकी जैसे बर्ताव शामिल है।
- इसके लिए 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रवाधान है।
- इसके अलावा बुरे बर्ताव के लिए उड़ान पर रोक भी लग सकती है।
- नागरिक उड्डयन सचिव ने बताया कि यह नियम घरेलु यात्रा के लिए है।
- पिछले दिनों शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का एयर इंडिया के स्टाफ के साथ हुए हमला विवाद के बाद ‘नो फ्लाई लिस्ट’ नियम का मसौदा लाया गया है।
- भारत सरकार ‘नो फ्लाई लिस्ट’ के लिए नए नियम जारी किया।
- बता दें कि गायकवाड़ के हमला विवाद के बाद एयर इंडिया ने ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में संशोधन कर दिया था।
- इस नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए घरेलू विमान की बुकिंग में आधार और पासपोर्ट नंबर अनिवार्य किया जा सकता है।
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