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अमरनाथ गुफा में फिर गूंजेगा ‘हर हर महादेव’, एससी ने रद्द किया NGT का फैसला

अमरनाथ यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब अमरनाथ गुफा में कोई भी श्रद्धालु हिम शिवलिंग के सामने खड़ा होकर जयकारा लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनजीटी के फैसले को रद्द करते हुए अमरनाथ गुफा में जयकारा लगाने का आदेश दे दिया है। 

NGT ने बाबा बर्फानी में किसी भी तरह के शोर पर लगाई थी रोक: 

भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए खुशी की खबर है। खबर यह है कि अमरनाथ गुफा में श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जाने वाले जयकारों पर पाबंदी नहीं होगी। अब श्रद्धालु गुफा में फिर से बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे लगा सकेंगे। बता दें कि बीते साल NGT ने भोले नाथ के जयकारों, घंटा बजाना या किसी तरफ के अन्य शोर को लेकर अमरनाथ को साइलेंस जोन घाषित करने का अादेश दिया था। इसके पीछे की वजह हिम शिवलिंग पर इन सभी का बुरा प्रभाव बताया गया था।

इसके अलावा एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया था कि पवित्र गुफा की तरफ जाने वाली करीब 30 सीढ़ियों पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई श्रद्धालु कोई सामान लेकर नहीं जाए क्योंकि यह परंपरा बोर्ड की ही है।

अपना फैसला सुनाते हुए एनजीटी ने तर्क दिया था कि कुछ मंदिरों में बात करने की मनाही है और वहां पर साइलेंस जोन है। वहीं अमरनाथ में ध्वनि के कारण लैंडस्लाइड का ख़तरा बढ़ जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अाज एनजीटी के इस अादेश को रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के अादेश के बाद अमरनाथ गुफा में कोई भी श्रद्धालु या व्यक्ति हिम शिवलिंग के सामने खड़ा होकर जयकारा लगा सकते हैं।

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