छत्तीसगढ़ की निवासी एक लड़की की एक गलती ने उसे जीवन भर के लिए एक ऐसा संताप दिया है जिसे वह चाहकर भी भुला नहीं पायेगी. इस लड़की को यह नहीं पता था कि गलती से छत्तीसगढ़ जाने वाली ट्रेन की जगह दिल्ली की ट्रेन में चढ़ना उसके लिए इतना खतरनाक साबित होगा.
70,000 में किया गया सौदा :
- छत्तीसगढ़ की रहने वाली 15 साल की एक लड़की गत वर्ष अक्टूबर में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए ट्रेन में बैठी थी.
- परंतु उससे गलती केवल इसनी सी हुई थी कि वह गलती से किसी दूसरी ट्रेन में बैठ गयी थी.
- जिसके चलते वह छत्तीसगढ़ जाने की जगह दिल्ली पहुँच गयी जो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई.
- दरअसल दिल्ली स्टेशन पर उतरते ही उसकी मुलाकात अरमान नाम के एक पानी की बोतल बेचने वाले से हुई.
- उस व्यक्ति ने इस लड़की को अगवा कर अपनी पत्नी हसीना की मदद से इसके साथ दुष्कर्म किया.
- जिसके बाद इस लड़की को पप्पू नाम के एक व्यक्ति को 70,000 रूपये में बेच दिया.
- बता दें कि यह लड़की करीब 2 महीने तक उस व्यक्ति का अत्याचार सहती रही.
- जिसके बाद किसी तरह उसके चंगुल से भाग खड़ी हुई और हज़रत निजामुद्दीन पहुंची.
- परंतु यहाँ एक बार फिर उसे हसीना का सामना करना पड़ा, जिसने इस लड़की को नशीला पेय पिलाया.
- पुलिस अधिकारियों के अनुसार उस महिला ने इस लड़की को मोहम्मद अफरोज नाम के व्यक्ति को सौंप दिया,
- जिसने इसके साथ एक बार फिर दुष्कर्म किया और हसीना ने उसकी कीमत वसूली.
- बता दें कि यह लड़की उस हालत में वहां से किसी तरह भाग खड़ी हुई,
- जिसके बाद वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को फ़ोन मिलाया.
- जिसके बाद इस लड़की को दिल्ली के महिला आयोग द्वारा बचा लिया गया.
दो आरोपी हुए गिरफ्तार :
- बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा दिल्ली के सराए काले खान पर कई बार छापा मारा गया.
- जिसके बाद इनमे से दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है,
- जिसमे दुष्कर्म करने वाला मोहम्मद अफरोज व नाबालिग से शादी करने वाला पप्पू शामिल है.
- आपको बता दें कि पुलिस द्वारा लागातार बाक़ी के दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है,
- जिन्होंने इस घिनौने कृत्य में न केवल इस लड़की को घसीता बल्कि देह व्यापार जैसे काम में इसका इस्तेमाल किया.
लागाई गयीं कई धाराएं :
- आपको बता दें कि पुलिस द्वारा सभी आरोपियों पर कई तरह की धाराएं लगाई गयीं हैं.
- जिनमे से सेक्शन 363 के तहत अगवा करना, सेक्शन 366 के तहत नाबालिग लड़की का विवाह कराना.
- साथ ही सेक्शन 376 के तहत दुष्कर्म करना, सेक्शन 328 के तहत नशीला पदार्थ पिलाना,
- इसके अलावा सेक्शन 506 के तहत आपराधिक धमकी इसके साथ ही सेक्शन 34 के अंतर्गत एक ही इरादे से किये गए कई अपराध,
- इसके अलावा IPC व POSCO के तहत भी यह मामला दर्ज किया गया है.