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अनलॉक-4 की प्रक्रिया के बीच,कई चीजों में रियायत, शिक्षण संस्थानों को लेकर ये फ़ैसला

Unrecognized 317 schools

Unrecognized 317 schools

नई दिल्ली: अनलॉक-4 की प्रक्रिया के बीच आज से कई चीजों में रियायत मिलने जा रही है। दी गयी रियातो में भले ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से कक्षा नौ से 12 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। फिलहाल आज से सांस्कृतिक, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 100 लोगों को मास्क लगाकर शामिल होने की इजाजत है।

शिक्षण संस्थान अभी भी रहेंगे बन्द।

यूपी में कोरोना महामारी के कारण मार्च महीने से सभी प्रकार के स्कूल-कॉलेज बंद हैं। इसी बीच एक खबर आ रही थी की यहां 21 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया जा सकता हैं। साथ ही साथ 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। लेकिन यूपी सरकार ने इसपर विराम लगा दिया हैं।मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने फैसला किया है कि यूपी के हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि स्कूल-कॉलेज खोले जाएं। इसलिए यूपी में फिलहाल सभी प्रकार के प्राइवेट और सरकारी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। जबतक स्थिति सामान्य नहीं हो जाता इसे नहीं खोला जायेगा।

खबर के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलना संभव नहीं है।इसलिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया हैं। यूपी में कोरोना की रफ़्तार तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इसलिए अभी स्कूल-कॉलेज बंद रखे जाएंगे।सरकार का कहना है की जैसे ही स्थिति सामान्य होगी स्कूल-कॉलेज खोल दिए जाएंगे। फिलहाल अभी बच्चों को ऑनलाइन के द्वारा ही पढ़ाई कराई जाएगी।

कंटेनमेंट जोन में पहले की तरफ पाबंदी जारी।

कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही लॉकडाउन रहेगा। 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई है। अनलॉक-4 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश को राज्य सरकारें नहीं बदल सकतीं। गृह मंत्रालय के आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बगैर केन्द्र सरकार से सलाह के कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई नई पाबंदी नहीं लगा सकते। अनलॉक-3 के दौरान राज्य सरकारों को अतिरिक्त पाबंदी लगाने की छूट दी गई थी। अब इसके लिए केन्द्र की इजाजत लेनी होगी।

अभिभावक की इजाजत जरूरी।

अनलॉक-4 के दिशा-निर्देशों के तहत स्कूल-कॉलेज में नियमित क्लास पर रोक है। हालांकि 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थानों को अपने 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को बुलाने की इजाजत दी गई है। 9वीं से 12 वीं तक के छात्र, पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षकों से स्कूल में मुलाकात कर सकते हैं, पर इसके लिए अभिभावक की इजाजत जरूरी होगी।

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