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निर्वाचन आयोग ने जारी किया नया नियम, प्रत्याशियों को देना होगा ‘नो ड्यूज’ सर्टिफिकेट!

भारतीय निर्वाचन आयोग ने विधानसभा या लोकसभा चुनावों के लिए एक नया नियम बनाया है। किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को यह एफिडेविट देना होगा कि उन पर पिछले 10 साल का कोई भी सरकारी बिल बकाया नहीं है। उन्हें सम्बंधित विभागों से ‘नो ड्यूज’ सर्टिफिकेट भी लेकर एफिडेविट के साथ लगाना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी पहल:

पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन:

तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश लखोनी ने कहा कि, ‘आयोग की वेबसाइट www.eci.nic.in पर जाकर हलफनामा दाखिल किया जा सकता है’। इसमें बाद में त्रुटी की अवस्था में सुधार भी किया जा सकेगा।

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