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नीतीश ने शराबबंदी का दायरा बढ़ाया-राज्य के बाहर भी नहीं पी सकेंगे शराब!

नीतीश सरकार ने शराबबंदी का दायरा बढ़ाते हुए सूबे  के जज, अधिकारी से लेकर कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब वो कहीं भी और कभी भी शराब नहीं पी पाएंगे। राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा का कोई भी अधिकारी राज्य के अंदर या राज्य के बाहर न तो शराब का सेवन कर सकते हैं और न ही किसी तरह के अन्य नशा या मादक पदार्थ का सेवन करने की इजाजत है।

दंडित होंगे अधिकारी:

Group A से लेकर Group D तक बना कानून:

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