इस्लामिक धर्म प्रचारक व इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक जाकिर नाइक को समुदाय के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के मामले में दोषी पाया गया है. जिसके बाद उनके खिलाफ एक गैर-ज़मानती वारंट जारी किया गया है. बता दें कि यह वारंट राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) द्वारा मुंबई में जारी किया गया है. आपको बता दें कि जाकिर नाइक के खिलाफ एक लंबे समय से एजेंसी द्वारा एक ख़ास अदालत के तहत मामला चलाया जा रहा था.
परिवार समेत 60 लोगों से की थी पूछताछ :
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी के ख़ास कोर्ट द्वारा आज जाकिर नाइक के खिलाफ गैर-ज़मानती वारंट जारी किया गया है.
- बता दें कि कोर्ट द्वारा नाइक को समुदाय के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में दोषी पाया गया है.
- जिसके बाद यह वारंट जारी किया गया है जिसके बाद अब जल्द ही नाइक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
- आपको बता दें कि NIA की ख़ास अदालत द्वारा बीते समय में जाकिर के परिवार व व्यावसायिक दोस्तों से पूछताछ की थी.
- जिसके बाद एजेंसी के सामने कई तरह के खुलासे हुए थे, जिसके बाद जाकिर के खिलाफ मामला चलाया गया था.
- आपको बता दें कि जाकिर की संस्थान IRF को गलत कामों में लिप्त पाए जाने के बाद बंद कर दिया गया था.
- यही नहीं उनकी संपत्ति की जांच की जाने पर उसमे भी खामियां पायी गयी थीं.
- जिसके बाद एजेंसी द्वारा जाकिर के व्यावसायिक मित्रों व उनके स्टाफ से भी पूछताछ की गयी थी.
- जिसके बाद ख़ास अदालत में चल रहे इस मामले में अब जाकिर को दोषी पाया गया है.
- इस मामले पर कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ अब एक गैर ज़मानती वारंट जारी किया गया है.
- बता दें कि वारंट के जारी होने के साथ ही अब जाकिर को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है.