सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये सेबी-सहारा अकाउंट में जमा कराने के निर्देश दिये हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा समूह ने ये रकम जमा नहीं किया तो पुणे स्थित ऐंबी वैली को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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7 सितंबर तक जमा कराने के दिये निर्देश :
- सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये सेबी-सहारा अकाउंट में जमा कराने के निर्देश दिये हैं।
- कोर्ट ने कहा कि पहले सहारा प्रमुख 1500 करोड़ जमा करें, तब विचार होगा।
- आगे कहा कि सुब्रत को अपनी प्रमाणिकता साबित करने के लिए यह रकम जमा करानी ही होगी।
- कोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल एंबी वैली की नीलामी से पहले की प्रक्रिया जारी रहेगी।
- इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी
- कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा पैसे नहीं देता तो कोर्ट नीलामी का आदेश दे देगा।
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सहारा प्रमुख ने कोर्ट में दी जानकारी :
- सुब्रत राय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो 247 करोड़ रुपये जमा करा चुके हैं।
- आगे कहा कि 305.21 करोड़ रुपये अभी अकाउंट में जमा कराने हैं।
- कोर्ट ने कहा कि अगर 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर नीलामी की प्रक्रिया शुरु कर दी जाए।
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