सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और NCR में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक कुछ शर्तों के साथ हटाई है.
पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किये निर्देश-
- दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर कुछ शर्तों के साथ छूट मिली.
- सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़, 2016 में दिल्ली में जो लाइसेंस दिए गए थे उसके 50 फीसदी ही आस्थाई लाइसेंस दिए जायेंगे.
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए 500 अस्थायी लाइसेंस दिए जाएंगे.
- यह सभी नियम NCR में भी लागू होंगे.
- साइलेंस जोन के 100 मी. के भीतर पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे.
- कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पताल, धार्मिक स्थलों, कोर्ट और स्कूल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे न जलाए.
- पटाखे बनाने में लेड, लिथियम, मरक्यूरी, आर्सेनिक और एंटीमोनी का इस्तेमाल नहीं होगा.
- फिलहाल पटाखों के लाइसेंस पर लगी रोक को अंतरिम रूप से हटाया है.
- दिवाली के बाद वायु प्रदुषण को देखते हुए कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी.
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