साल 1988 के रोडरेज के एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ फैसला सुना सकती है. न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने 18 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
रोडरेज केस में आज आएगा फैसला:
साल 1988 में पटियला में शेरनाला गेट चौराहे के पास हुए रोडरेज के मामले में पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर जेल होगी इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में आज होगा. इस मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले ही उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने 18 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या है पूरा मामला:
गौरलतब है कि सिद्धू और रुपिंदर सिंह संधू 27 दिसंबर, 1988 को पटियाला में शेरनवाला गेट चौरोह के पास सड़क के बीच में कथित रुप से खड़ी जिप्सी में थे. उसी समय गुरनाम सिंह और दो अन्य पैसे निकालने के लिए मारुति कार से बैंक जा रहे थे. गुरनाम ने सिद्धू और संधू से जिप्सी हटाने को कहा, इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. सिद्धू ने सिंह को बुरी तरह पीटा और अस्पताल में उनकी मौत हो गई.
इस मामले में सिद्धू ने दावा किया था कि गुरनाम सिंह की मौत की वजह के बारे में सबूत विरोधाभासी है और मेडिकल राय भी अस्पष्ट है.
हाईकोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा:
बता दें कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट द्वारा सजा का ऐलान किए जाने के बाद सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद 2007 में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराने के फैसले पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सिद्धू अमृतसर से विधानसभा चुनाव लड़ पाए थे.