गोरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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सुप्रीम कोर्ट सख्त-
- हिंसक गोरक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है.
- सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
- गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के बाद नहीं बल्कि पहले भी रोकथाम के उपाए होने चाहिए.
- सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे घटनाओं से निपटने के लिए हर जिले में नोडल अफसर तैनात करने के आदेश दिए है.
- नोडल अफसर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी गोरक्षक संगठन कानून को अपने हाथ में न ले.
- आगे कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो नोडल अफसर कानून के हिसाब से कार्रवाई करें.
- कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया कि डीजीपी के साथ मिलकर हाईवे पर पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति तैयार करे.
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