उपहार अग्निकांड मामला पल पल नए मोड़ लेता नजर आ रहा है. आज दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट का रुख करते हुए कोर्ट से मांग की है कि अंसल भाई जब भी भारत से बाहर जाएँ तो कोर्ट से अनुमति लें. उपहार अग्नि कांड के दोषी गोपाल अंसल को कोर्ट से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. सुप्रीम कोर्ट में दायर गोपाल अंसल की याचिका पर कल कोर्ट में सुनवाई होनी थी. कोर्ट में ना ही इस मामले की सुनवाई हुई और सेरेंडर करने की डेडलाइन भी नहीं बढ़ पाई.
अर्जी पर जताई आपत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने अंसल द्वारा दर्ज की गयी रजिस्ट्री पर आपत्ति जताई है.
- साथ ही आज ये मामला लिस्ट नहीं हो पाया है.
- इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि अगर अर्जी में कोई गलती नहीं हुई तो
- आज यानी तीन मार्च को इस मामले में सुनवाई की जायेगी.
- नौ फरवरी को कोर्ट ने इस केस पर फैसला सुनाया था.
गोपाल अंसल को एक साल की सजा
- आरोपित गोपाल अंसल को एक साल की सज़ा सुनाई गयी है.
- वहीँ सुशील अंसल को राहत दी गयी है.
- साल 2015 में कोर्ट ने इस मामले में एक और फैसला सुनाया था.
- दोनों को तीन महीने के अंतराल में तीस करोड़ देने के लिए कहा गया था.
- जुर्माना ना देने पर दो साल की सजा का प्रावधान रखा था.
दोनों आरोपी जेल की सजा काट चुके हैं
- सुशील अंसल इस मामले में पांच माहीने की सजा काट चुके हैं.
- जबकि गोपाल अंसल चार माहीने जेल की हवा खा चुके हैं.
- उपहार सिनेमा हौल में बॉर्डर फिल्म दिखाई जा रही थी.
- यह मामला अठराहा साल पुराना है.इस केस में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई थी.
- 14 दिसम्बर को इस केस में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया गया था.
- सीबीआई द्वारा इस केस में न्याय पूरी तरह ना होने की बात कही थी.