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मुगलसराय से कानपुर के बीच बिछ रहे नये रेलवे ट्रैक के लिए बालू, गिट्टी, बोल्डर न मिलने के लेकर याचिका, हाईकोर्ट उपखनिज आदि की आपूर्ति न होने पर सख्त, कोर्ट ने डेडिकेटेड फ्राइड कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक व रेल मंत्रालय के सचिव को दिया आदेश, बैठक कर समस्या का हल निकालने का दिया निर्देश, कोर्ट ने 20 मार्च को रिपोर्ट के साथ किया तलब, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर्स कम्पनी को मिला है रेल लाइन तैयार करने का ठेका, 9000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए खनिज आपूर्ति को कोर्ट के आदेश से राज्य सरकार ने कार्पोरेशन के मार्फत जारी किया है खनन फिल्ड, कार्पोरेशन की निष्क्रियता के कारण नहीं हो पा रही खनिज की आपूर्ति, कोर्ट ने कहा प्रोजेक्ट में देरी से बढ़ सकती है लागत, कोर्ट का मामले में अधिकारियों के जल्द निर्णय लेने का आदेश, 20 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई, चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश।

मुगलसराय से कानपुर के बीच बिछ रहे नये रेलवे ट्रैक के लिए बालू, गिट्टी, बोल्डर न मिलने के लेकर याचिका, हाईकोर्ट उपखनिज आदि की आपूर्ति न होने पर सख्त।

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