बाबरी विध्वंस (babri demolition case) मामले में आज लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित सभी आरोपी नेता लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पहुँच चुके हैं। बात दें की 25-26 मई की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी आरोपी नेताओं को हर हाल में 30 मई को कोर्ट में पेश होने हा आदेश दिया था। इन नेताओं के पहुँचने के साथ ही कोर्ट की सुनवाई कर दी गई है।
#लखनऊ एसएसपी सहित भारी पुलिस बल सीबीआई कोर्ट के बाहर तैनात। pic.twitter.com/kBsy7liNHm
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) May 30, 2017
- 6 दिसंबर, वर्ष 1992 को ढहाई गई बाबरी मस्जिद मामले में बीजेपी के कई बड़े नेताओं को आरोपी बनाया गया है।
#लखनऊ लाल कृष्ण आडवाणी की पुत्री भी पहुंची हैं सीबीआई की विशेष अदालत। pic.twitter.com/I9oBSrtdxS
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) May 30, 2017
- इसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपाल दास, रामविलास वेदांती, सतीश प्रधान, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और विषणु हरि डालमिया जैसे कई लोग शामिल हैं।
विष्णु हरि डालमिया भी पहुंचे सीबीआई कोर्ट। #BabriMasjid pic.twitter.com/yWncLe7yTx
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) May 30, 2017
- इन सभी लोगों के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराने का षड़यंत्र रचने का आरोप है।
क्या है पूरा मामला
लाल कृष्ण आडवाणी , मुरली मनोहर जोशी समेत सभी नेता सीबीआई कोर्ट पहुंचे। बाबरी विध्वंस मामले में आज होंगे आरोप तय.
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) May 30, 2017
- 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी।
- बाबरी मस्जिद ढहाने के आरोप में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
- कुछ दिनों के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।
- सीबीआई ने जांच करते हुए 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी।
- वहीं, केस शुरू होने से पहले मामले में 13 लोग बाइज्जत बरी हो गए।
- मामले में आरोपी विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर का निधन हो चुका है।
ये भी पढ़ें :एक क्लिक पर पढ़िए बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कब-कब क्या हुआ!
दो साल में फैसला सुनाने का आदेश
- 19 अप्रैल को रायबरेली की अदालत ने बाबरी विध्वंस का मामला लखनऊ बेंच को ट्रांसफर करने का आदेश दिया।
- आदेश में यह भी कहा गया कि मामले की हर दिन सुनवाई कर दो साल में फैसला दिया जाए।
ये भी पढ़ें :बाबरी प्रकरण में शामिल नेताओं से मिलने VVIP गेस्ट हाउस पहुंचे CM योगी!
इन आरोपियों ने कोर्ट में किया था सरेंडर
- बीते दिनों सीबीआई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कुमार यादव के समक्ष मामले से जुड़े पांच आरोपियों ने सरेंडर किया था।
- इसमें श्रीरामजन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्यगोपाल दास, पूर्व सांसद डा. रामविलास दास वेदान्ती, धर्मदास, बैकुण्ठ लाल शर्मा और चम्पत राय शामिल थे।
- वहीं, थोड़ी ही देर बाद 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सभी जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
ये भी पढ़ें :बाबरी विध्वंस: BJP वरिष्ठ नेताओं पर गाज, SC ने दिये जांच के आदेश!