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GST: टैक्स चोरी करने वालों के लिए हैं ये कठोर प्रावधान!

gst bill

उत्तर प्रदेश विधानसभा में 15 मई से ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू हो चूका है. इस सत्र में सरकार की तरफ से वस्तु एवं सेवा कर ‘GST’ बिल 2017 लागू करने प्रस्ताव रखा गया है. गौरतलब हो की इस GST बिल के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है की अगर कोई व्यापारी 5 करोड़ रूपए से ज्यादा का टैक्स चोरी करता है तो उसे जुर्माने के साथ 5 साल की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी. वहीँ ये रकम 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम होने पर सजा का प्रावधान जुर्माने के साथ 3 साल तक का होगा.

GST पर लग सकता है अधिकतम 40 प्रतिशत टैक्स-

GST बिल को लेकर आज सीएम योगी ने सदन में रखी ये बात-

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