उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयकर विभाग ने कानून के तहत नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बिना आधार कार्ड के पैन कार्ड(income tax department mandate aadhar) अब नहीं बन सकेंगे। यह नया नियम जुलाई के प्रथम सफ्ताह में लागू किया जायेगा।
1 जुलाई तक पैन कार्ड को करना होगा आधार से लिंक(income tax department mandate aadhar):
- आयकर विभाग ने अपने कानून के तहत नई अधिसूचना जारी की है।
- जिसके मुताबिक, पूरे देश में अब बिना आधार कार्ड के पैन कार्ड नहीं बनाये जायेंगे।
- वहीँ एक अन्य अधिसूचना के मुताबिक, 1 जुलाई तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा।
- साथ ही साथ नए पैन कार्ड के लिए भी आधार नंबर का होना आवश्यक है।
115 करोड़ आधार कार्ड पर सिर्फ 25 करोड़ पैन कार्ड(income tax department mandate aadhar):
- आयकर विभाग की नई अधिसूचना के तहत अब बिना आधार नंबर के पैन कार्ड नहीं बनाया जाएगा।
- साथ ही साथ आधार नंबर को 1 जुलाई तक पैन कार्ड से लिंक करना होगा।
- गौरतलब है कि, देश में करीब 25 करोड़ लोग पैन कार्ड धारक हैं।
- वहीँ आधार नंबर देश के 115 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा जारी किया जा चुका है।
- गौरतलब है कि, केंद्र सरकार द्वारा आधार को सभी जगह अनिवार्य किया जा रहा है।