उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना के तहत कुष्ठवस्था के रोगियों को किया गया शामिल-जानें दस्तावेज, आवेदन करने का तरीका
दिव्यांग पेंशन योजनाके तहत दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें।
इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें।
योजना के तहत पात्रता निम्नलिखित है:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- उसकी उम्र 18 साल से अधिक हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 46080 और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की सालाना आय 56460 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (कुष्ठ रोगी के लिए दिव्यांगता की प्रतिशत सीमा नहीं है।)
आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना की ऑफिसिअल वेबसाइट पर जाएं।
- यहां ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अब एक फॉर्म खुलकर आएगा इसे सावधानीपूर्वक भरने के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें।
- अंत में कैप्चर कोड भरकर सबमिट पर क्लिक करें।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदन को सत्यापित किया जाएगा और एक महीने के भीतर लाभार्थी को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
इस योजना से दिव्यांगजनों को काफी मदद मिल रही है। यह योजना उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर रही है।