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वजीरगंज दंगा 2013 : फिर एसआईटी को सौंपी गई वेद प्रकाश हत्याकांड की जांच

Wazirganj Riots 2013

Wazirganj Riots 2013

राजधानी लखनऊ के वजीरगंज इलाके में 16 जनवरी 2013 को हुए शिया-सुन्नी दंगे के दौरान हुए वेद प्रकाश यादव हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी से लेकर फिर से एसआईटी को सौंप दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले हत्यारोपित की पत्नी के प्रार्थना पर एसआईटी से जांच लेकर सीबीसीआईडी को ट्रांसफर किए जाने का काफी विरोध हुआ था।

गौरतलब है कि 16 जनवरी 2013 को वजीरगंज में मजलिस के बाद शिया सुन्नी के बीच दंगा भड़क गया था। दंगे में त्रिवेणीनगर निवासी वेदप्रकाश यादव और वजीरगंज के गौसगंज निवासी सलमान उर्फ शानू की मौत हो गई थी। जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। सरकार ने 23 जनवरी 2013 को मामले की जांच पुलिस से लेकर एसआईटी को सौंप दी थी। तब से एसआईटी मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पूर्व बसपा सांसद दाऊद अहमद व उनके परिवार के लोगों समेत 15 से ज्यादा लोग नामजद हुए थे। दोनों पक्षों की तरफ से कुल छह मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। दंगे में जान गंवाने वाले त्रिवेणीनगर निवासी वेदप्रकाश परिवार का इकलौता बेटा था। इस मामले में पूर्व बीएसपी सांसद दाऊद अहमद और सपा सरकार के करीबी रहे फखरुल हसन चांद का नाम एसआईटी जांच में निकाल दिया गया था।

मारे गए युवक वेद प्रकाश के पिता अशोक यादव ने इसका विरोध करते हुए सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर जांच ट्रांसफर करनी है तो सभी मुकदमों की करें। अशोक यादव एसआईटी की जांच से पूरी तरह संतुष्ट थे। दरअसल एसआईटी ने अपनी जांच में हत्या से जुड़े आरोपितों की तलाश कर उनके खिलाफ कुर्की के आदेश जारी करवा लिए थे। एसआईटी की पड़ताल में वेद प्रकाश की हत्या में सैय्यद हसन मेहंदी, सैय्यद सिब्ते हसन, सैय्यद अली मोहम्मद जाफरी और सैय्यद तकी अब्बास का नाम सामने आया था।

जाफरी की पत्नी जेबा जाफरी के प्रार्थना पत्र पर सरकार ने जून 2018 में वेद प्रकाश यादव हत्याकांड की जांच एसआईटी से लेकर सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। इसके विरोध में वेद प्रकाश के पिता अशोक यादव ने मुख्यमंत्री समेत अन्य जिम्मेदारों को पत्र लिखा था। बाद में इस मामले में कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। जिस पर कोर्ट ने 27 फरवरी को मामले की जांच सीबीसीआईडी से लेकर एसआईटी को सौंपने का आदेश किया था। कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने मामले की विवेचना फिर से एसआईटी को सौंपने का आदेश किया है।

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