उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोमवार 20 मार्च से अपना कार्यभार संभाल लिया है। जिसके बाद से ही राज्य सरकार ने बूचड़खानों को बंद करने की शुरुआत कर दी थी। इसी क्रम में बुधवार 22 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ तस्करी पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
अविलम्ब पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के निर्देश:
- उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बुधवार को बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई को आगे बढ़ाया है।
- जिसके तहत उत्तर प्रदेश के भीतर गौ तस्करी पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध के निर्देश दे दिए गए हैं।
- जिसके लिए शासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है।
- आदेशानुसार, गौ तस्करी के अवैध कार्य में लगे अराजक तत्वों की क्षेत्रवार पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
- इसके अलावा उन सभी बूचड़खानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, जिनमें गौमांस की बिक्री होती हो।
- साथ ही आदेश में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न की जाने की भी बात कही गयी है।
कानून-व्यवस्था पर सख्त निर्देश:
- साथ ही आदेश में सूबे की कानून-व्यवस्था पर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।
- कहा गया है कि, पुलिस द्वारा की जाने वाली गश्त को बढ़ा दिया जाये, विशेष रूप से रात में गश्तों को बढ़ाया जाये।
- जिससे चोरी, डकैती आदि आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके।