एक शख्स को ट्रेन में आरक्षित सीट नहीं मिली। इस कारण अब रेलवे को उस व्यक्ति को 75 हजार का मुआवजा देना होगा।
रेलवे देगा 75 हजार मुआवजा-
- ट्रेन में सफर के दौरन रिजर्व सीट पर दूसरे यात्री के कब्जे से परेशानी झेलने वाले एक व्यक्ति को रेलवे 75 हजार का मुआवजा देगी।
- दिल्ली के राज्य उपभोक्ता अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
- अदालत ने जिला फोरम के उस आदेश को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया।
- जिसके अंतर्गत रेल मंत्रालय को एक यात्री को 75 हजार रुपये हर्जाना देने के लिए कहा गया था।
- शिकायतकर्ता के अनुसार 30 मार्च 2013 को लिंक दक्षिण एक्सप्रेस में सफर के लिए लोअर बर्थ चुनी थी।
- लेकिन मध्य प्रदेश के बीना में कुछ लोग जबरदस्ती घुस आए और उनकी सीट पर कब्जा कर लिया।
- शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके घुटनें में दर्द रहता है और उस यात्रा के कारण उन्हें बहुत मानसिक तकलीफ झेलनी पड़ी थी।
- शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम से हर्जाने की मांग की थी।
- कोर्ट से नोटिस भेजने के बाद भी रेलवे का कोई अधिकारी सुनावाई के लिए नहीं आया।
- बाद में कोर्ट ने प्रतिवादी की गैर-मौजूदगी में फैसला सुनाया।
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