हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गान को लेकर एक निर्देश जारी किया था. जिसके तहत अब से सारे सिनेमा घरों में कोई भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान को बजाना व वहां आये लोगों का उस पर खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया था. जिसके बाद अब कोर्ट ने दिव्यांगों को इस आदेश में छूट दी है.
दिव्यांगों को राष्ट्रीय गान पर खड़े होने की ज़रुरत नही :
- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अपने राष्ट्रीय गान के निर्णय में बदलाव किये हैं.
- जिसके तहत अब से दिव्यांगो को राष्ट्रीय गान बजने पर खड़े होने की ज़रुरत नही होगी.
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने यह इस छूट की घोषणा की.
- उनके अनुसार किसी भी दिव्यांग को अब से राष्ट्रीय गान बजने पर खड़े होने की आवशयकता नही है.
- आपको बता दें की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी सिनेमा घरों को केंद्रित करते हुए एक निर्णय लिया था.
- जिसके तहत देश के प्रत्येक सिनेमा घर में कोई भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य होगा.
- इसके साथ ही इस जगह मौजूद दर्शकों को भी खड़े होकर इसे पूरी इज्ज़त देनी होगी.
- इसके अलावा कोर्ट ने यह आदेश दिया की आदेश का पालन ना होने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी.