उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने गुरुवार को आईपीएस अमिताभ ठाकुर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को एक करारा झटका दिया है।
हाई कोर्ट ने कैट के फैसले को बताया सही:
- हाई कोर्ट ने गुरुवार को आईपीएस अमिताभ ठाकुर के मामले में यूपी सरकार को झटका दिया है।
- जिसमें कोर्ट ने कैट के फैसले को सही बताया है।
- गौरतलब है कि, 27 जनवरी 2016 को राज्य सरकार ने जो आदेश दिया था उसे निरस्त कर दिया था।
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13 जुलाई को शुरू हुई थी विभागीय जांच:
- आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ 13 जुलाई, 2015 को शुरू की गयी थी।
- जिसमें अमिताभ ठाकुर बिना स्पष्टीकरण का मौका दिए जांच अधिकारी बनाये जाने के आदेश को कानून के खिलाफ बताया था।
- आईपीएस अधिकारी ने इसके खिलाफ कैट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी।
- कैट ने इस याचिका पर 27 जनवरी 2016 को राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था।
- जिसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
- लम्बी सुनवाई के बाद जस्टिस सत्येन्द्र सिंह चौहान और जस्टिस विजयलक्ष्मी की बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया।
- जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को बलहीन बताया था।
- वहीँ कैट के फैसले को सही बताया था।
- इसके साथ ही अमिताभ ठाकुर की विभागीय जांच में नए सिरे से अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- जिसके बाद ही कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।